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तीन नोटिस जारी करने के बाद ही रद्द होगा मकान व प्लॉट का आवंटन

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झांसी। विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद द्वारा आवंटित किए गए प्लॉट, फ्लैट अथवा मकान का आवंटन अब तीन नोटिस के बाद ही रद्द किया जा सकेगा। भुगतान की अवधि पूरी होने के तीस दिन के बाद आवंटी को पहला नोटिस भेजा जा सकेगा। जबकि दूसरा साठ दिन के बाद तथा तीसरा नोटिस 90 दिन के बाद भेजा जाएगा। शासन ने इसके लिए नियमावली तैयार कर ली है।
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वर्तमान में संपत्तियों के आवंटन को निरस्त करने के लिए कोई नियम नही है। इसके लिए विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद द्वारा अपने विवेक से ही नोटिस जारी कर निरस्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन अब शासन ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण तथा आवास विकास प्राधिकरण के लिए नियमावली को तैयार किया है। जिसके तहत आवंटी द्वारा तय समय में भुगतान नहीं करने की दशा में तीन नोटिस जारी करने के बाद ही मकान, भवन अथवा फ्लैट के आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया को अमल में लाया जा सकेगा। इसके लिए आवास विभाग द्वारा कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी ने प्रस्ताव को तैयार कर पूरी रिपोर्ट आवास विभाग को उपलब्ध कर दी है। जल्द ही नियम को लागू कर दिया जाएगा।
इस संबंध में झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने बताया कि शासन स्तर पर नियमावली को तैयार किया गया है। जिसकी सूचना प्राप्त हुई है लेकिन अभी तक आदेश नहीं मिला है। आते ही अमल किया जाएगा।
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