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Jhansi News: दोस्त की तीन साल की बेटी से की थी दरिंदगी, मिली 20 साल की कैद

Tue, 10 Dec 2024 02:28 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
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- झांसी मंडल में बीएनएस के तहत पहली सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
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अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। दोस्त की तीन साल की बेटी से दुष्कर्म करने वाले राजू खंगार को कोर्ट ने सोमवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय ने महज चार माह के अंदर सुनाए फैसले में एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत दर्ज मुकदमों में यह मंडल का पहला फैसला है।

अभियोजन के अनुसार 13 अगस्त 2024 को सदर बाजार निवासी युवक अपनी तीन साल की मासूम बच्ची को बुखार की दवा दिलाने निकला था। रास्ते में उसके दोस्त राजू खंगार निवासी सदर बाजार ने रोक लिया। उसने साजिश के तहत पीड़िता के पिता को शराब पिलाकर बेसुध कर दिया। झाड़ियों में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घायल बच्ची को नाले में फेंककर भाग गया।
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मेडिकल में बच्ची के निजी अंग में गंभीर चोट पाई गई। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच के बाद साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने साक्ष्यों के परीक्षण के बाद आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे 20 साल की कैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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डीएनए रिपोर्ट में दो माह की देरी

13 अगस्त की रात इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद तत्कालीन एसएसपी राजेश एस समेत अन्य पुलिस अफसर भी मौके पर पहुंचे थे। सदर बाजार पुलिस ने उसी दिन रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना एक सप्ताह में पूरी कर 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल कर दी, लेकिन फॉरेंसिक विभाग डीएनए रिपोर्ट पेश नहीं कर सका। इससे मामला अटक गया। कोर्ट तारीख पर तारीख देता रहा। एसएसपी सुधा सिंह ने फॉरेंसिक विभाग के मुख्यालय को पत्र भेजा। इसके बाद कोर्ट को रिपोर्ट मिली। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अगर डीएनए रिपोर्ट समय पर मिल जाती तो दो माह पहले ही मुकदमे का फैसला हो जाता।
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