फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

फेरी वालों को खाद्य लाइसेंस की अब नहीं देनी होगी फीस, नवीनीकरण भी होगा नि:शुल्क

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो



झांसी। फेरी वालों को अपना खाद्य लाइसेंस बनवाने के लिए शुल्क अदा नहीं करना होगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) की ओर से यह नि:शुल्क जारी किया जाएगा। इसके अलावा नवीनीकरण भी नि:शुल्क होगा। कारोबारी एक बार में पांच साल के लिए अपना लाइसेंस बनवा सकेंगे।

फेरी लगाकर खाद्य सामग्री बेचने वालों को भी अनिवार्य रूप से खाद्य लाइसेंस लेना होता है। जिले में लगभग साढ़े चार सौ लोगों के पास यह लाइसेंस है। अब तक की व्यवस्था के अनुसार कारोबारियों को एक साल का लाइसेंस बनवाने के लिए 100 रुपये फीस अदा करनी होती थी। नवीनीकरण का शुल्क भी 100 रुपये लगता था। लेकिन, अब यह एकदम नि:शुल्क कर दिया गया है। हर साल नवीनीकरण कराने से बचने के लिए कारोबारी एक बार में पांच साल का खाद्य लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। इसका भी उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
विज्ञापन




000000

ढाबे और फुटपाथी दुकानों की होगी जांच



खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 30 दिसंबर तक ढाबे और फुटपाथी खान-पान की दुकानों की जांच की जाएगी। इन दुकानों में खासतौर पर साफ-सफाई की स्थिति जांची जाएगी। कमी पाए जाने पर सुधार का मौका देते हुए नोटिस जारी किया जाएगा। बड़े पैमाने पर कमी सामने आने पर प्रतिष्ठान को बंद करा दिया जाएगा। इस दरम्यान खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए जाएंगे।
विज्ञापन








सभी खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। इसके लिए विभाग में आने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने पर लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।

- चितरंजन कुमार, सहायक आयुक्त (खाद्य)
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें