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इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में सरकार ने दिया राहत का पैकेज

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झांसी। पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने अब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क में रियायत का पैकेज दिया है। बैटरी से चलने वाली स्कूटी का रजिस्ट्रेशन निशुल्क होगा। तो वहीं, एक लाख से अधिक कीमत के इलेक्ट्रिक वाहन पर 25 प्रतिशत ही शुल्क लिया जाएगा। शुल्क में यह छूट उत्तर प्रदेश में निर्मित होने वाले वाहनों पर ही दी जाएगी। यह फैसला पेट्रोल व डीजल की खपत को कम करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा।
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यदि आप एक लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर धेला भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक लाख रुपये से अधिक कीमत का वाहन (कार, बस, ई-कार ) खरीदते हैं, तो उस पर रजिस्ट्रेशन फीस का मात्र 25 प्रतिशत ही देना होगा। इलेक्ट्रिक वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन में छूट देकर सरकार पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं ग्राहकों को आर्थिक लाभ देकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्माता कंपनी को भी सेल बढ़ाने का मौका दे रही है। उत्तर प्रदेश में जो कंपनी वाहन तैयार करके बेचेगी उसी पर लाभ दिया जाएगा।
लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शासन ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर शत प्रतिशत तक छूट दी है। हालांकि एक लाख से ऊपर के वाहनों पर भी न के बराबर रजिस्ट्रेशन शुल्क लेने की व्यवस्था की गई है। शर्त ये है कि उत्तर प्रदेश में ही वाहन तैयार किया गया होना चाहिए। आरआर सोनी, आरटीओ
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