संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। सात वर्ष पूर्व किशोरी के साथ छेड़छाड़ और जानलेवा हमले का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। इशके अलावा, 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा ने दो जून 2017 को थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री (15 वर्ष), छोटी पुत्री के साथ बाजार से घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में मुकरयाना निवासी मुहम्मद वकीम पुत्र मुहम्मद फहीम उससे छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया। घायल अवस्था में किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पुलिस ने चाकू सहित अभियुक्त मो. वकीम को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई।