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नाबालिग को भगाकर ले जाने पर पांच साल की जेल

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झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम समेत बलात्कार) नितेंद्र कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में युवक को पांच साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने सात साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार खरे ने बताया कि एक व्यक्ति ने मऊरानीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि 24 नवंबर 2015 को उसकी 16 वर्षीय बेटी ट्यूशन पढ़ने गई थी। रास्ते में मुहल्ला शिवगंज निवासी बंटू उर्फ सलमान पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया और शादी के लिए दबाव बनाया। पुत्री पहले भी आरोपी की शिकायत अपनी मां से कर चुकी थी। पीड़ित ने बताया था कि आरोपी एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है। जिसका क्षेत्र में आतंक व्याप्त है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को पांच साल जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।
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