फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कामर्शियल वाहनों के टैक्स पर माफ होगा जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
झांसी। कामर्शियल वाहनों के बकाया टैक्स और जुर्माने के विवाद को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने बिजली विभाग की तरह परिवहन विभाग में भी ओटीएस योजना बनाई है। इसके तहत जुर्माने को पूरी तरह माफ किया जाएगा। इससे जिले के छह लाख दो हजार 543 वाहन स्वामियों को लाभ होगा।
विज्ञापन

एआरटीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जिले में कुल छह लाख दो हजार 543 वाहन पंजीकृत हैं। इन सभी वाहनों पर तकरीबन कुल तीन करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। इस योजना के तहत एक अप्रैल 2020 या इससे पहले पंजीकृत वाहनों को अधिसूचना जारी होने की तारीख से पांच महीने तक के लिए नियम व शर्तों के तहत छूट दी जाएगी। सभी बकाया टैक्स वाले वाहन स्वामियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में कॉमर्शियल वाहनों के लिए टैक्स जमा करने की व्यवस्था अलग-अलग है। मसलन बसों का टैक्स हर महीने जमा होता है, चार पहिया टैक्सियों का तीन महीने में, तिपहिया वाहनों का वार्षिक कर जमा होता है। बार-बार टैक्स जमा होने के कारण इसमें नियमितता नहीं होती। इसके चलते कॉमर्शियल वाहनों पर टैक्स का बकाया ज्यादा हो जाता है। वहीं, कॉमर्शियल वाहनों की आयु सीमा निर्धारण में भी एकरूपता नहीं है। वाहन पुराने होने के चलते उनका रखरखाव महंगा हो जाता है, लेकिन उनकी आय नहीं बढ़ती। इस कारण उनके वाहन पर टैक्स भी बढ़ता है और जुर्माना भी बढ़ता जाता है। यहां तक कि वाहन की दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद भी वाहनों का पंजीकरण कार्यालय में जुर्माना बढ़ता रहता है। ऐसे सभी मामलों में योजना का लाभ दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें