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Jhansi News: वारंटी में ई-स्कूटर की नहीं बदली बैटरी, रुपये वापस करने का आदेश

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संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। वारंटी समय के अंदर ई-स्कूटर का बैटरी बैकअप कम हो गया। इसकी शिकायत करने पर न तो समस्या ठीक की गई, न ही बैटरी बदली गई। इस पर वादी ने उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया। न्यायालय ने ई स्कूटर की कीमत उपभोक्ता को वापस करने का आदेश कंपनी को दिया। तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सीपरी बाजार सिद्धेश्वर नगर निवासी प्रकाश चंद कुशवाहा ने बताया कि 29 अप्रैल 2023 में उसने झोकनबाग स्थित ओला कंपनी की एजेंसी से ई-स्कूटर खरीदा था। खरीद से तीन साल तक या 50 हजार किलोमीटर चलने तक, जो पहले हो उस पर बैटरी की वारंटी दी गई थी लेकिन कुछ महीनों बाद बैटरी बैकअप कम हो गया।
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इस पर वादी ने कंपनी की एजेंसी में संपर्क किया और स्कूटर जमा कर सात दिन बाद बदली बैटरी के साथ ले जाने की बात कही। सात दिन बाद वह फिर एजेंसी में पहुंचा तो हर बार उसे अगली तारीख दे दी जाती थी। कंपनी ने वादी को करीब छह महीने तक भ्रमित किया। इसके बाद उसने कंपनी के उच्चाधिकारियों को मेल किया पर कोई जवाब नहीं मिला। इस पर वादी ने उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर कर दिया। अध्यक्ष अमर पाल सिंह ने कंपनी को दो महीने में 1,03,999 रुपये वापस करने के साथ तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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