झांसी। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे कृषि वाहनों को बीएस-6 मानक से बाहर रखा गया है। कोविड प्रकोप के चलते फिलहाल इनके लिए फैसले को एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में शासनादेश भी यहां पहुंच गया है। बता दें, निजी एवं व्यवसायिक वाहनों के लिए नए मानक अक्तूबर से लागू किए जाने को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है लेकिन कृषि वाहनों को लेकर ऊहापोह की स्थिति थी। कोविड प्रकोप को देखते हुए कृषि मंत्रालय की ओर से इनमें इस्तेमाल होने वाले
वाहनों के लिए एक साल की छूट मांगी गई थी। काफी समय तक चले विचार-विर्मश के बाद आखिरकार कृषि वाहनों को एक वर्ष के लिए बीएस-6 दायरे से बाहर रखने का फैसला कर लिया गया।
इससे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पावर टिलर्स आदि कृषि वाहनों का इस्तेमाल करने वाले किसानों को काफी राहत मिलेगी। बता दें, इसके पहले व्यवसायिक वाहनों के साथ ही कृषि वाहनों को नए उत्सर्जन मानक में शामिल करने को लेकर भी अधिसूचना जारी हुई थी लेकिन, बाद में इसमें संशोधन किया गया। कृषि वाहनों को उस अधिसूचना से बाहर किया गया। इसके बाद सड़क परिवहन विभाग की ओर से नई अधिसूचना जारी की गई। इस संबंध में यहां भी शासनादेश आ गया है। डीडी कृषि के मुताबिक शासनादेश कार्रवाई के लिए अन्य विभागों को भी भेज दिया गया है।