संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। उपभोक्ता फोरम ने बिना जलापूर्ति किए लोगों से बिल वसूलने से जल संस्थान को रोक दिया है। बंगलाघाट के रहने वाले छह उपभोक्ताओं को नौ साल बाद न्याय मिल सका।
बंगलाघाट के मो. मुबीन खान, शकुंतला, मदनमोहन, नेमीचंद साहू, महेश चंद साहू और इकबाल ने 30 अगस्त 2017 को उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया। बताया कि उन लोगों ने जल संस्थान से नल संयोजन ले रखा है। पानी मिलने पर समय से बिल की अदायगी कर रहे थे। वर्ष 2006 तक उन्हें नलों के माध्यम से जल मिला, लेकिन इसके बाद नलों में पानी आना बंद हो गया। कारण, वर्ष 2007 में ओमशांति नगर को उनकी पाइपलाइन से जोड़ने के बाद से पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच रहा था। उपभोक्ताओं ने जल संस्थान के अधिकारी और जिलाधिकारी को अवगत कराया, पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं, जल संस्थान ने सभी को अलग-अलग जलकर बिल भेजा।
मो. मुबीन खान ने बताया कि जल संस्थान ने उन्हें 4636 रुपये, शकुंतला को 4636 रुपये, मदनमोहन को 19,799 रुपये, नेमीचंद साहू को 26,424 रुपये, महेश चंद साहू को 17,350 रुपये और इकबाल काे 2017 रुपये का बिल भेजा। इस मामले की सुनवाई करते हुए अध्यक्ष अमर पाल सिंह, सदस्य देवेश अग्निहोत्री और सदस्य ज्योति प्रभा जैन ने जल संस्थान को बिल की वसूली न करने का आदेश दिया।