झांसी। जिले की 496 ग्राम पंचायतों में मेरी पंचायत, मेरा अधिकार - जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान चलेगा और ग्राम पंचायत का अपना सिटीजन चार्टर तैयार होगा। इसमें ग्रामीणों को गांव में दी जाने वाली सुविधाओं का समय निर्धारित होगा कि कौन सा काम कितने दिन में हो जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सिटीजन चार्टर 15 अगस्त तक प्रकाशित किया जाएगा।
ग्राम पंचायत में सिटीजन चार्टर के प्रभावी क्रियान्वयन से विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में सुधार और लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। इससे ग्राम पंचायतों की कार्य प्रणाली में सुधार होगा। पंचायतों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए 29 विषयों से संबंधित सेवाओं को शामिल कर सिटीजन चार्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायतें आवश्यकता के अनुसार सुधार कर सकती हैं।
गाम पंचायतें द्वारा जो सेवाएं दी जाएंगी, उनमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की फीस पांच रुपये और जारी करने का अधिकतम समय एक माह है। परिवार रजिस्टर की नकल की फीस पांच पेजों के लिए पांच रुपये है और इसके बाद प्रति पेज एक रुपया अधिकतम समय तीन दिन है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए तीस दिन, ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में सात दिन, मनरेगा जॉब कार्ड जारी करने लिए तीन दिन, मनरेगा के अंतर्गत काम के लिए 15 दिन, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में जलापूर्ति, शौचालय, वर्षा जल संचयन आदि की व्यवस्था और निर्माण का अनुरोध पूरा करने के लिए तीस दिन, गांव की गलियों की मरम्मत के लिए तीस दिन, ग्राम पंचायत की पेयजल परियोजनाओं की मरम्मत के लिए सात दिन, सार्वजनिक हैंडपंप की मरम्मत के लिए सात दिन, पाइप लाइन द्वारा नियमित जलापूर्ति की मांग 15 दिन, पशुओं के लिए सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था के लिए 15 दिन, सड़क, खड़ंजे पर जमा पानी को हटाने के लिए सात दिन, सामुदायिक शौचालयों की मरम्मत व रखरखाव के लिए सात दिन, कूड़ेदान की व्यवस्था के लिए सात दिन, सड़क, नाली, बाजार, सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में सफाई के लिए सात दिन, घरों से निकलने वाले कचरा और कंपोसट केंद्र का प्रबंधन 15 दिन, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए आवेदन तीस दिन, खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए तीन दिन, कब्रिस्तान, अंत्येष्टि स्थल के सुधार व रखरखाव के लिए 15 दिन, खेल के मैदान, सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 15 दिन, खुले जिम का रखरखाव और उसके प्रयोग के आवेदन के लिए सात दिन, सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सात दिन, पंचायत भवन/ ग्राम सचिवालय में पुस्तकालयों के प्रयोग के लिए तीन दिन, पंचायत भवन/ सामुदायिक केंद्र्र में समारोह/ उत्सव के लिए दो दिन, खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए 15 दिन, वरिष्ठ नागरिकों, विधवा, दिव्यांगों के पेंशन के आवेदन पत्र के लिए तीस दिन, नए राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन,राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए तीस दिन, अनाज आवंटन के लिए लाभार्थी सूची में नाम जुड़वाने को तीस दिन, स्कूलों में छात्रों के स्वास्थ्य की जांच को सात दिन, मध्याह्न भोजन से संबंधित मुद्दे सात दिन, छात्रवृत्ति से संबंधित आवेदन सात दिन, आंगनबाड़ी केंद्र में पुष्टाहार कार्यक्रम के संबंध में सात दिन, माताओं को टीकाकरण संबंधित आवेदन सात दिन, पशुओं की चिकित्सा के लिए सात दिन, कोविड किट्स के लिए सात दिन, कामन सर्विस सेंटर की व्यवस्था 15 दिन और ग्राम पंचायतों में वाई- फाई, इंटरनेट सेवा की व्यवस्था के प्रयोग के लिए आवेदन पत्र तीस रुपये प्रतिमाह 15 दिन में कंपलीट होगा।
अभियान के अंतर्गत सिटीजन चार्टर तैयार करने के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सभी से कहा गया है कि बैठकों की समय सारणी संबंधित विभागाध्यक्ष और जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजेंगे।
- आंद्रा वामसी, जिलाधिकारी