झांसी। पांच हजार वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल और व्यावसायिक इमारतों का निर्माण कराने के लिए अग्नि शमन विभाग से मिलने वाली एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) के लिए सरकार ने निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। अग्निशमन विभाग द्वारा जांच के बाद एनओसी को पोर्टल पर ही जारी किया जाएगा। इसके लिए शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं मुहैया करने के लिए निवेश मित्र वेब पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से राज्य के छोटे, मध्य और बड़े व्यावसायिक और उद्यमियों के लिए बीस सरकारी विभाग की लगभग 70 सेवाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन, फी पेमेंट, ट्रैकिंग, मॉनीटरिंग, अप्रूवल, सर्टिफिकेट और लाइसेंस का ऑनलाइन सत्यापन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है। अब पांच हजार वर्ग फुट क्षेत्रफल से बड़ी व्यावसायिक इमारत का पूर्णता प्रमाणपत्र के लिए अग्निशमन विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य है। जिसके लिए पहले अग्निशमन विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब अग्निशमन विभाग की अनुमति के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पोर्टल पर आवेदन करते ही अग्निशमन विभाग द्वारा इमारत की टेक्निकल जांच कर अनापत्ति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन ही जारी कर दिया जाएगा।
इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी केके ओझा ने बताया कि अग्निशमन की अनुमति के लिए पहले कार्यालय में आवेदन किया जाता था। लेकिन अब निवेश मित्र पोर्टल पर ही आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि एनओसी जारी करने के नियम पहले की तरह ही है।