संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ट्रेवल्स कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पीड़ित ने एक सीड ग्रेडर मशीन इंदौर से मंगाई थी, जिसका भुगतान करने के बाद कंपनी ने टूटी हुई मशीन भेज दी थी।
थाना महरौनी अंंतर्गत कस्बा निवासी नीरज कुमार सिंघई ने बताया कि उसने एक सीड ग्रेडर मशीन खरीदने के लिए इंदौर निवासी आरजी स्टील के मालिक अनिल गगोल से संपर्क किया। इसके लिए 7350 रुपये भुगतान किया। श्रीबालाजी ट्रेवल्स पवन नगर इंदौर के माध्यम से मशीन भेजने की बात कही। ट्रेवल एजेंसी ने 8 अक्टूबर 2022 को टूटी हुई मशीन उसे भेज दी। क्लेम के लिए उसने कंपनी व ट्रेवल एजेंसी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इसके एवज में धनराशि नहीं दी।
दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात जिला प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य ओम प्रकाश विश्वकर्मा व रफिया खातून ने ट्रेवल एजेंसी पर मशीन की रकम व भाड़ा 8650 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का आदेश सुनाते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।