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लुटेरे को पांच साल की जेल

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लुटेरे को पांच साल की जेल
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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम संजय कुमार मलिक की अदालत ने ट्रेन में महिला यात्री का पर्स लूटने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई है।

पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि प्रकाश गोस्वामी और देवेंद्र पांचाल ने बताया कि शिक्षक कॉलोनी गुड़ी थाना पाला चैराई जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश निवासी केया रानी हल्दर में 21 दिसंबर 2017 को जीआरपी में लिखित तहरीर देते हुये बताया था कि वह पातालकोट एक्सप्रेस से छिंदवाड़ा से देहली सरांय रोहिल्ला के लिये यात्रा कर रही थीं। इसी बीच बबीना स्टेशन के आगे एक व्यक्ति उसका पर्स छीनकर भाग गया। जिसमें मोबाईल फोन, 5500 रुपये, आधार कार्ड, वोटर, पेन कार्ड, एटीएम आदि रखे हुये थे। पुलिस ने धारा 392 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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17 मई 2018 को मुखबिर ने पुलिस को बताया कि प्लेटफार्म नंबर 4/5 पर एक व्यक्ति मौजूद है, जो ट्रेनों में लूट करता है। पुलिस ने घेराबंदी कर एक दबोच लिया। पूछताछ में नाम अजय मोर्या निवासी मुरार जिला ग्वालियर बताया। जामा तलाशी में जेब से दो मोबाईल, एक पर्स, आधार कार्ड व 120 रुपये नगद बरामद हुए। उसने बताया कि पातालकोट एक्सप्रेस से छीने गये पर्स में रखे रुपये खर्च हो गये है। कागजात व पर्स उसने फेंक दिया था, लेकिन एक मोबाइल वहीं है। मुकदमे में धारा 411 की वृद्धि कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दोष सिद्घ होने पर अदालत ने अभियुक्त अजय मौर्या को उक्त सजा सुनाई।
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