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अवमानना पर जिलाधिकारी के खिलाफ वारंट जारी

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जौनपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस सरल श्रीवास्तव ने सीजेएम के माध्यम से जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के खिलाफ वारंट जारी किया है। सीजेएम ने थानाध्यक्ष लाइन बाजार को 11 मई को वारंट तामील कराने का आदेश दिया है।
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याची राममूरत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उसने ग्राम प्रधान के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है, जो लंबित है। शिकायत के बावजूद संबंधित प्राधिकारी उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियम 1997 के अनुसार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कार्रवाई का आदेश 6 जनवरी 2021 को दिया था। हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान के खिलाफ कार्रवाई का आदेश प्रशासनिक अधिकारी को दिया था। आदेश का अनुपालन न होने पर राममूरत ने जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल किया कि प्रधान के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2021 को जिलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आदेश की अवहेलना में क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, लेकिन जिलाधिकारी हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।
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