जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) अशोक कुमार यादव ने सिकरारा थाना क्षेत्र के दो सगे भाइयों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए दस-दस साल के कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
वादिनी प्रतिभा मिश्रा द्वारा 2 सितंबर 2011 को थाना सिकरारा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके मुताबिक, जमीन विवाद को लेकर सिकरारा थाना क्षेत्र के सिउरा गांव निवासी हरिश्चंद्र उर्फ पिंटू तथा सुभाष उर्फ डब्बू पुत्रगण जेठू उसके 7 वर्षीय पुत्र आदर्श उर्फ प्रियांशु का अपहरण कर लिए। विवेचना में अपहृत बालक का लाश एक कुएं से बरामद हुआ और दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपहरण और हत्या तथा गिरोहबंद अधिनियम के मामले में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राम प्रताप सिंह और हरिश्चंद्र सिंह के द्वारा कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने दोनों सगे भाइयों हरिश्चंद्र उर्फ पिंटू तथा सुभाष उर्फ डब्बू को दोषी पाते हुए उन्हें गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में दोष सिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष के कारावास और 5000 जुर्माने के अर्थदंड से दंडित किया।