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75 लाख रुपए क्षतिपूर्ति न देने पर परिवहन निगम का खाता सीज

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सड़क दुर्घटना में सिपाही की मौत के मामले में आदेश के बावजूद क्षतिपूर्ति न देने पर ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार सिंह गौतम ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सुल्तानपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ आरसी जारी कर दी। तहसीलदार सुल्तानपुर ने निगम के आईसीआईसीआई बैंक शाखा सुल्तानपुर का खाता सीज कर 12 नवंबर को इसकी सूचना कोर्ट को दी है। परिवहन निगम के खिलाफ ब्याज सहित 75 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश हुआ है।
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बलिया जिले के मूल निवासी पुलिस लाइन में तैनात सिपाही विनय शंकर सिंह की लाइन बाजार तिराहे के निकट रोडवेज बस से सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी व अन्य आश्रितों ने परिवहन निगम व चालक के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने गवाहों के बयान के आधार पर रोडवेज बस चालक की लापरवाही माना। 28 सितंबर 2019 को कोर्ट ने परिवहन निगम को आदेश दिया कि याचीगण को क्षतिपूर्ति अदा करें। लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर विपक्षियों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई के लिए इजरा दाखिल किया गया था। जिस पर कोर्ट ने परिवहन निगम के खिलाफ आरसी जारी कर दी थी। इसी बीच परिवहन निगम हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने 20 सितंबर 2021 तक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। याचियों के अधिवक्ता अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि रोक हटने के बाद संग्रह अमीन द्वारा बकाया धनराशि जमा कराने का प्रयास किया गया, लेकिन परिवहन निगम के बकाया राशि जमा नहीं करने पर 25 अक्तूबर 2021 को परिवहन निगम का खाता सीज कर 12 नवंबर को इसकी सूचना कोर्ट को दी गई।
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