जौनपुर। चंदवक थाना क्षेत्र में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
चंदवक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी बेटी (16) के अपहरण का केस दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि उसकी बेटी परीक्षा देने गई थी। कोई युवक उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। काफी दिनों बाद किसी तरह घर पहुंची किशोरी ने बताया कि चंदवक कस्बे के एक युवक ने उसे बहाने से बाजार बुलाया और माता-पिता को जान से मारने की धमकी देकर बनारस ले गया। वहां से ट्रेन से मुंबई और फिर पुणे ले गया। तीन महीने तक उसके साथ दुष्कर्म करता था। अपर सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। साक्ष्यों के अवलोकन व गवाहों के परीक्षण के बाद आरोपी अश्वनी कुमार यादव निवासी चंदवक को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास और 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता अनूप शुक्ला ने पैरवी की।