जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश ने सुरेरी थाना क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व हुई लालचंद और अजय की हत्या के मामले में आरोपित राय साहब सिंह और पिंटू सिंह को शुक्रवार को आजीवन कारावास एवं 20000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि मृतक लालचंद और अजय के आश्रितों को आधा-आधा प्रतिकर के रूप में देने का आदेश हुआ है।
वादी नागेंद्र सिंह ने सुरेरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 20 अप्रैल 2016 को सुबह साढ़े पांच बजे मोटरसाइकिल से मेरा भाई लालचंद अपने मित्र अजय के साथ वाराणसी जा रहा था। इस दौरान पहले से घात लगाकर जान से मारने की नीयत से राय साहब सिंह, चंदन सिंह, धीरज सिंह, सुरेंद्र सिंह, पिंटू सिंह और मिंटू सिंह चक्की के मशीन के पास बैठे थे। वहां पहुंचने पर सुरेंद्र सिंह ने ललकारा की जान से मार दो। इतने पर सभी लोगों ने लालचंद और अजय पर टूट पड़े। लाठी डंडा से मारने लगे। सूचना पर चचेरे भाई कांता और अवधेश के घटनास्थल पर पहुंचा तो लालचंद की मौत हो चुकी थी। अजय गंभीर रूप से घायल था। इलाज के दौरान अजय की भी मौत हो गई। कोर्ट ने राय साहब और पिंटू को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। मुकदमा के दौरान सुरेंद्र की मौत हो गई थी। चंदन, धीरज और मिंटू को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।