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जौनपुर : कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जौनपुर के व्यापारियों का बड़ा फैसला, अब रोस्टर से खुलेंगी दुकानें

Tue, 27 Apr 2021 08:01 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर

सार

  • व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में लिया गया फैसला
  • 29-30 को जरुरी सामानों को छोड़ बंद रहेंगी अन्य दुकानें
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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तेजी से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने दुकानों को खोलने का रोस्टर निर्धारित कर दिया है। व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में वार्ता के बाद लागू किए गए रोस्टर के तहत ही पूरे जिले में दुकानें खुलेंगी। साप्ताहिक लॉक डाउन के अलावा 29-30 को भी जरुरी सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को ठप रखने का निर्णय लिया गया। नया रोस्टर तीन मई से प्रभावी होगा।

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एडीएम वित्त रामप्रकाश की अध्यक्षता में सहायक आयुक्त वाणिज्य कर व व्यापार कर की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इसमें बाजारों में भीड़ के कारण कोरोना संक्रमण की भयावहता पर चर्चा की गई। इसमें तय किया गया कि प्रत्येक शनिवार व रविवार को साप्ताहिक लॉक डाउन के अलावा इस बार 29 व 30 अप्रैल को भी व्यावसायिक गतिविधियों को शिथिल रखा जाएगा। इस दौरान केवल खाद्यान्न, किराना, दवा, पेट्रोल पंप, मोटर रिपेयरिंग वर्क्स की दुकानें ही संचालित होंगी।
इससे बाजार में भीड़ न्यूनतम होगी, जिससे वायरस के प्रसार में कमी आएगी। तीन मई से नए रोस्टर के तहत सुबह नौ से रात आठ बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। मिठाई की दुकान, सैलून ब्यूटी पार्लर की दुकान सुबह 9 से शाम 6 बजे तक सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग फेस मास्क, कोरोना प्रोटोकाल का पूर्णतया पालन करते हुए ही खुलेगी। बैठक में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष दिनेश टंडन, श्रवण अग्रहरि, संजय गुप्ता, सोहनलाल स्वर्णकार, नन्हेलाल वर्मा आदि मौजूद रहे।

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तीन मई से इस रोस्टर के तहत खुलेंगी दुकानें
यह दुकानें नियमित खुलेंगी
खाद्यान्न, किराना, सब्जी, फल, अंडा बिक्री, मिठाई की दुकान, ऑटोमोबाइल्स सेल्स, (कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल) रिपेयरिंग वर्क्स, गाड़ियों की सर्विसिंग स्टेशन, ड्राई क्लीनर्स, धोबी की दुकान, बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस, फोटोस्टेट की दुकान, साइबर कैफे, स्टूडियो, प्लाईवुड, फर्नीचर की दुकान, खाद्य, बीज, पशु चारे की दुकान, ग्रामीण क्षेत्रों में बालू, गिट्टी, मोरंग, ट्रैक्टर मरम्मत, थ्रेसिंग मरम्मत, बखारी की दुकान, ग्रामीण क्षेत्र में सहज जन सेवा केंद्र, शराब की दुकान शासनादेशानुसार, ट्यूबवेल मरम्मत की सामान, हैंडपंप मरम्मत के सामान बेचने वाले ग्रामीण क्षेत्र की दुकाने, ब्यूटी पार्लर, सैलून ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानें, पेट्रोल पंप, दवा की दुकानें, अस्पतालों को शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा उपयुक्त पाया गया है और उन्हें अनुमति दी गई है वह भी 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के लिए खुली रहेगी।

सोमवार, बुधवार, शुक्रवार इन्हें अनुमति
इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स (टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर मोबाइल, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग वर्क्स, घड़ी, चश्मा, गिफ्ट की दुकान, सेनेटरी, पेंट की दुकान, हार्डवेयर की दुकान खुलेंगी।
मंगलवार, गुरुवार को कार्पेट, फोम, गद्दे की दुकान, कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट, टेलर की दुकान, ज्वेलर्स की दुकान, बर्तन की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान, फुटवियर की दुकान, कॉपी-किताब की दुकान, हैंडवास की दुकान खोलेंगी।
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तीन मई से रोस्टर को लागू किया जाएगा। व्यापारियों से अनुरोध है कि दुकानों पर कोविड प्रोटोकाल का पूर्णता पालन अपनी दुकान पर कराना सुनिश्चित करें। एक साथ बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा न हो। इसके लिए पिछले साल की ही भांति दुकान के सामने एक निश्चित दूरी पर गोला बनाना, फेस मास्क स्वयं पहनना एवं ग्राहकों को इसके लिए प्रेरित करें। -रामप्रकाश, एडीएम वित्त।

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