तीन मई से इस रोस्टर के तहत खुलेंगी दुकानें
यह दुकानें नियमित खुलेंगी
खाद्यान्न, किराना, सब्जी, फल, अंडा बिक्री, मिठाई की दुकान, ऑटोमोबाइल्स सेल्स, (कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल) रिपेयरिंग वर्क्स, गाड़ियों की सर्विसिंग स्टेशन, ड्राई क्लीनर्स, धोबी की दुकान, बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस, फोटोस्टेट की दुकान, साइबर कैफे, स्टूडियो, प्लाईवुड, फर्नीचर की दुकान, खाद्य, बीज, पशु चारे की दुकान, ग्रामीण क्षेत्रों में बालू, गिट्टी, मोरंग, ट्रैक्टर मरम्मत, थ्रेसिंग मरम्मत, बखारी की दुकान, ग्रामीण क्षेत्र में सहज जन सेवा केंद्र, शराब की दुकान शासनादेशानुसार, ट्यूबवेल मरम्मत की सामान, हैंडपंप मरम्मत के सामान बेचने वाले ग्रामीण क्षेत्र की दुकाने, ब्यूटी पार्लर, सैलून ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानें, पेट्रोल पंप, दवा की दुकानें, अस्पतालों को शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा उपयुक्त पाया गया है और उन्हें अनुमति दी गई है वह भी 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के लिए खुली रहेगी।
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार इन्हें अनुमति
इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स (टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर मोबाइल, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग वर्क्स, घड़ी, चश्मा, गिफ्ट की दुकान, सेनेटरी, पेंट की दुकान, हार्डवेयर की दुकान खुलेंगी।
मंगलवार, गुरुवार को कार्पेट, फोम, गद्दे की दुकान, कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट, टेलर की दुकान, ज्वेलर्स की दुकान, बर्तन की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान, फुटवियर की दुकान, कॉपी-किताब की दुकान, हैंडवास की दुकान खोलेंगी।
तीन मई से रोस्टर को लागू किया जाएगा। व्यापारियों से अनुरोध है कि दुकानों पर कोविड प्रोटोकाल का पूर्णता पालन अपनी दुकान पर कराना सुनिश्चित करें। एक साथ बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा न हो। इसके लिए पिछले साल की ही भांति दुकान के सामने एक निश्चित दूरी पर गोला बनाना, फेस मास्क स्वयं पहनना एवं ग्राहकों को इसके लिए प्रेरित करें। -रामप्रकाश, एडीएम वित्त।