जौनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर ने बदलापुर थाना क्षेत्र के धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी समेत पांच आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष बदलापुर को दिया।
परिवादिनी प्रीति सिंह निवासी ग्राम चंदापुर थाना बदलापुर ने अपने अधिवक्ता कमलेश शुक्ला के माध्यम से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपितों ने ग्राम पंचायत अधिकारी दुर्गेश तिवारी से साजिश करके मीना सिंह, सिद्धांत सिंह, विद्या सिंह और प्रियंका सिंह का नाम परिवादिनी के परिवार रजिस्टर में फर्जी ढंग से अंकित करा लिया। परिवादिनी ने अपने पिता और चाचा के परिवार रजिस्टर की नकल प्राप्त किया। इसमें मात्र मान सिंह, कल्याणी सिंह और वेदांत सिंह का ही नाम दर्ज है। आरोपियों ने परिवादिनी और उसके चाचा को हानि पहुंचाने के लिए अभिलेखों में फर्जी इंद्राज किया तथा कूट रचना कर उसकी सत्य प्रतिलिपि असली के रूप में प्राप्त कर लिया। न्यायालय में भी उसे असली के रूप में प्रस्तुत किया गया। परिवादिनी ने उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।