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उर्वरक की दुकान सीज, मुकदमा दर्ज करने को भेजा पत्र

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जौनपुर। तय मूल्य से अधिक डीएपी की बिक्री कर रहे दुकानदार पर कार्रवाई की गई है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल ने सिकरारा थाना क्षेत्र के डमरूआ गांव स्थित दुकान सीज कर दिया। साथ ही लाइसेंस निरस्त करने और संबंधित पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को सदर तहसील क्षेत्र के कई खाद दुकानों का निरीक्षण किया। उनके सीयूजी नंबर पर किसान ने शिकायत की कि सिकरारा क्षेत्र के डमरूआ गांव स्थित तिवारी खाद भंडार से निर्धारित मूल्य से अधिक डीएपी का लिया जा रहा है। बिक्री में व्यापक अनियमितता बरती जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त उपजिलाधिकारी (द्वितीय) प्रदीप कुमार ने जांच कर आख्या प्रस्तुत की। जांच में पुष्टि हुई कि 30 नवंबर को 11 किसानों ने डीएपी की खरीद की थी। इनमें से महेंद्र गिरि निवासी चकमहिता से फोन से वार्ता किया गया। उन्होंने बताया कि दुकानदार ने 1400 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से लिया है। जांच के दौरान दुकानदार गायब हो गया। मौके पर मौजूद उनके पिता ने भी जांच में सहयोग नहीं किया। ग्राम प्रधान व आसपास के लोगों की मौजूदगी में दुकान सीज कर दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि दुकान का लाइसेंस निरस्त कर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए जिला कृषि अधिकारी को पत्र भेजा गया है।
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