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जिलाजज ने तहसीलदार मछलीशहर को दंडित करने की दी चेतावनी

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जौनपुर। सुजानगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या मामले में आरोपित की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर होने के दो माह बीत जाने के बाद भी बाद भी जमानतदारों की हैसियत का सत्यापन नहीं करने पर जनपद न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने तहसीलदार मछलीशहर को चेतावनी दी है। इसमें एक फरवरी तक विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने पर अवमानना का वाद दर्ज कर कार्रवाई करने चेतावनी दी है। कारण जमानदारों का सत्यापन नहीं होने के कारण जमानत मंजूर होने के बाद भी आरोपित जेल में निरुद्घ है, जिसे गंभीरता से लेते हुए जनपद न्यायाधीश ने यह कार्रवाई की है।
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सुजानगंज थाना क्षेत्र में हत्या के एक मुकदमे में आरोपित अंकित सरोज की जमानत हाईकोर्ट से होने के पश्चात जमानतदारों के हैसियत के सत्यापन के लिए बंधपत्र न्यायालय ने 30 नवंबर 2021 को मछलीशहर तहसीलदार को भेजा गया था। दो माह का समय बीत जाने के बावजूद आरोपित के जमानतदार जगत बहादुर व जितेंद्र प्रताप की हैसियत के सत्यापन की रिपोर्ट तहसीलदार ने न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, जिस पर कोर्ट ने तहसीलदार को नोटिस दिया है कि उनकी उदासीनता व लापरवाही के कारण आरोपित अनावश्यक जेल में निरुद्ध है। हाईकोर्ट की विधि व्यवस्था के अनुसार जमानतदारों की हैसियत का सत्यापन सात दिन के अंदर पूरा कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा न करना हाईकोर्ट के निर्देश का उल्लंघन है।
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