शाहगंज थाना क्षेत्र के लतीफपुर गांव में सात साल पूर्व मिट्टी खोदने के विवाद में चोट पहुंचाने के मामले में एक आरोपी को एडीजे तृतीय की कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है। उन्होंने आरोपी महादेव को सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि एक अन्य आरोपी विशाल को नाबालिग होने के नाते उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है।
अभियोजन कथानक के अनुसार, शाहगंज थाना क्षेत्र के लतीफपुर निवासी राजकिशोर ने केस दर्ज कराया था कि मिट्टी खोदने के विवाद को लेकर गांव के ही महादेव एवं उनके पुत्र विशाल ने 7 नवंबर 2010 की शाम साढ़े पांच बजे लाठी एवं फावड़ा लेकर गाली देते हुए जान से मारने की नियत से उस पर हमला किया था। जिसमें मुझे गंभीर चोटें आई।
पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता अली अरशद और आशुतोष चतुर्वेदी ने कुल सात गवाह न्यायालय में पेश किया। एडीजे तृतीय अशोक कुमार ने दोनों पक्षों की बहस व तर्को को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात आरोपी महादेव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।