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गबन के दोषी पाए ग ग्राम सभा का खाता सीज

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खेतासराय। विकास खंड शाहगंज ( सोंधी ) के ग्राम सभा बारा के ग्रामीणों ने नवंबर 2016 में ग्राम प्रधान रहीं धनपत्ति देवी व सचिव रमेश गौतम पर ग्राम सभा के लाखों रुपये गबन का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की थी। ग्रामीणों का आरोप था कि सेक्रटरी व प्रधान ने मिलकर शौचालय निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग व मिट्टी खड़ंजा के कार्य भी मानक के अनुरूप नहीं कराए गए हैं। गांव के प्राथमिक विद्यालय में शौचालय व पेयजल आपूर्ति के काम में भी अनियमितता बरती गई है।
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डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने पूरे मामले की जांच जिला गन्ना अधिकारी नूरुल हुदा को सौंपी थी। नोडल अधिकारी ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच करते हुए रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दी। जिसमें ग्राम प्रधान व सेकेट्री को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। दोषी पाए जाने पर सचिव पर कानूनी कार्यवाही का डीएम ने आदेश दिया है। साथ ही पंचायत राज अधिनियम (1947) की धारा 95 (1) जी के अंतर्गत अंतिम जांच में मुक्त होने तक ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगी रहेगी। एक माह के भीतर यह अंतिम जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी पीडी व जेई आरईडी द्वारा पूरी करके जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी।
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