छह नवंबर 2017 को जौनपुर के खुटहन ब्लाक मुख्यालय पर हुए उपद्रव मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, वर्तमान एमएलसी बृजेश कुमार सिंह प्रिंसू और नवीन सिंह का उनमोचन (बरी) होने का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास, आगजनी व अन्य धाराओं में आरोप तय करने के लिए 31 मार्च की तिथि तय की है।
क्या है पूरा मामला
प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह, पूर्व विधायक शैलेंद्र यादव ललई, वर्तमान एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंसू समेत 35 के खिलाफ 6 नवंबर 2017 को खुटहन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि ब्लॉक प्रमुख सरजू यादव के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर प्रशासन द्वारा 6 नवंबर 2017 को दिन में 11 बजे खुटहन ब्लॉक के परिसर में चर्चा होनी थी।
सांसद कुंवर हरिवंश सिंह अपनी बहू नीलम (ब्लॉक प्रमुख) के साथ वहां जा रहे थे। खुटहन ब्लॉक के समीप जौकाबाद गांव के पास आरोपित चार-पांच सौ लोगों के साथ उनके वाहन के सामने आ गए। पूर्व विधायक शैलेंद्र यादव के ललकारने पर धनंजय सिंह, बृजेश कुमार सिंह प्रिंसू व नवीन सिंह जान से मारने की नियत से वादी पर फायरिंग करने लगे।