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अभिनेता आमिर खान व निर्माता निर्देशक ने कोर्ट में लगवाया जवाब

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जौनपुर। फिल्म ठग्स आफ हिंदुस्तान में मल्लाह शब्द का प्रयोग किए जाने को लेकर अदालत में दाखिल याचिका पर कोर्ट से नोटिस के बाद अभिनेता आमिर खान, निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की अदालत में लिखित जवाब दाखिल कराया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि तय करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट से मूल पत्रावली तलब की है।
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लाइन बाजार थाना क्षेत्र के हरईपुर निवासी हंसराज ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से ठग्स आफ हिंदुस्तान फिल्म के अभिनेता आमिर खान व निर्माता-निर्देशक के खिलाफ परिवाद दायर किया था। इसके मुताबिक आरोप लगाया कि 30 अक्तूबर 2018 को इंटरनेट पर देखी फिल्म के ट्रेलर में मल्लाह जाति को फिरंगी मल्लाह शब्द कह कर अपमानित किया गया। उनकी भावनाएं आहत हुईं। आमिर खान को फिल्म में फिरंगी मल्लाह से संबोधित किया गया। हालांकि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह कहते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया कि फिल्म की घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक होने का फिल्म के आरंभ में जिक्र होता है। कोई कहानी मनोरंजन के लिए बनाई जाती है न की किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। निचली अदालत के खिलाफ जिला जज की कोर्ट में अपील की गई। याचिका में अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व उपेंद्र विक्रम सिंह ने बहस में तर्क दिया कि प्रारंभिक स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया साक्ष्य है या नहीं यह देखा जाता है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने की कोई विशेष वजह व संपूर्ण साक्ष्य का अभाव अवश्य होना चाहिए। ऊपरी अदालत ने प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए वादी की याचिका स्वीकार कर आरोपितों को नोटिस जारी किया।
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