जफराबाद। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जफराबाद नगर पंचायत में अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया है। उधर नगर पंचायत प्रशासन भी अतिक्रमण हटाने की तैयारी में जुट गया है।
अधिशासी अधिकारी जफराबाद आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि नगर पंचायत जफराबाद अब अतिक्रमण मुक्त होने वाली है। इसके लिए उच्च न्यायालय ने भी जिलाधिकारी जौनपुर को निर्देश दिया है। साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 18 जनवरी नियत है। वहीं उक्त आदेश से बाजार वासियों की नींद हराम हो गई। जफराबाद कस्बा वर्षों से अतिक्रमण की चपेट में था। अतिक्रमण को लेकर अभी फरवरी माह से लगातार अतिक्रमणकारियों को मुनादी व नोटिस दी जा रही थी। बावजूद इसके शत प्रतिशत अतिक्रमण नहीं हट पा रहा था। जिसके संबंध में कस्बे के ही संजय कुमार सेठ ने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को सुनकर उक्त आदेश दिया है। याचिका में बताया गया कि जफराबाद रोड जो कि पहले 18 फीट चौड़ी थी। जिस पर अतिक्रमण कारियों ने अतिक्रमण कर लिया है। जिससे अब12 फीट ही रोड रह गया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी है। अधिशासी अधिकारी ने कहा लोग स्वयं अतिक्रमण हटा लेंगे तो ठीक है,नहीं तो उसे हटवाया जाएगा। जिसका पैसा भी लिश जाएगा।