उरई। मारपीट कर अपमानित करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दो साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने अदा न करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मालवीय नगर निवासी पवन कुमार ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसके साथ वर्ष 2020 में मोहल्ले के शैलेंद्र पाल ने उसके साथ जातिसूचक गाली गलौज कर मारपीट की थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।