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बीज बेचने से पहले दुकानदारों को परखनी होगी गुणवत्ता

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उरई। बीजों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के लिए जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उनके मुताबिक बीज बिक्री से पहले दुकानदारों को स्वयं गुणवत्ता परखनी होगी। बीज का जमाव का परीक्षण किया जाए और उसका नमूना बीज निरीक्षक को भी जांच के लिए भेजा जाए।
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उन्होंने बताया कि बीज बिक्री प्रतिष्ठान पर फर्म का बोर्ड लगा होना चाहिए। प्रतिष्ठान पर बीज अनुज्ञप्ति पत्र, प्रतिष्ठान पर रेट व स्टाक बोर्ड लगा हो। साथ ही स्टॉक बोर्ड पर प्रतिदिन रेट का अंकन किया जाए। कृषकों को कैश मेमो अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए और बिक्री बीज के प्रत्येक बैग पर टैग लगा होना चाहिए। कृषकों को देने से पहले व्यवहारिक रूप से उसका स्वयं भी जमाव परीक्षण करें। संबंधित बीज निरीक्षक को नमूना ग्रहीत कराएं।
जनपद में संकुल, संकर श्रेणी के सत्यापित बीजों के विभिन्न उत्पादक, आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा सत्यापित बीज अधिनियम में निहित उपबंधों के अनुरूप ही बिक्री की जाए। उन्होंने थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित उत्पादन, आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा जनपद में बीजों की बिक्री करने के लिए प्रदेश स्तर से बीज अनुज्ञप्ति प्राप्त करें। उसकी एक प्रति उनके कार्यालय को उपलब्ध कराएं। रिसर्च सीड्स का कृषकों के बीच अधिक से अधिक प्रदर्शन कराया जाए। इनका विक्रय कदापि न किया जाए। जनपद में नोटीफाईड प्रजातियों का ही बीज विक्रय किया जाए। प्रत्येक माह की पांच तारीख तक विगत माह की बीज व्यवसाय की सूचना प्रारूप अनिवार्य रूप से उनके कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। -------------------
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भूसादान के लिए निकालेंगे यात्रा
उरई। सीडीओ डॉ. अभय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम पंचायतों में स्थाई, अस्थाई गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों के भरण पोषण के लिए 13 मई की भांति दोबारा भूसादान यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि 20, 25, 26 एवं 30 मई को भूसादान यात्रा ग्राम पंचायतवार निकाली जाएगी। इसके लिए ड्यूटी लगा दी गई है। यात्रा के दौरान भूसा दानदाताओं से संपर्क स्थापित कर न्यूनतम 20 क्विंटल और अधिकतम 100 क्विंटल भूसे का एकत्रीकरण कराकर ग्राम पंचायत के भूसा भंडारण गृह, भूसा बैंक में संग्रहित कराया जाएगा। (संवाद)
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पुरस्कार के लिए 30 मई तक आवेदन जमा करें
उरई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में विगत तीन वर्षों में वित्तपोषित इकाईयों को कम पूंजी में अधिक रोजगार के मानक के आधार पर इकाईयों को राज्य स्तर, मंडल स्तर एवं जनपद स्तर पर कमेटी द्वारा चयनित करके पुरस्कृत किया जाता है। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारिकाप्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा उक्त योजना में जनपद स्तर पर वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में वित्तपोषित कार्यरत इकाईयों के उत्साहवर्धन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 में पुरस्कार वितरण के लिए चयन किया जाता है। पुरस्कार योजना में शामिल होने के लिए 30 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। (संवाद)
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