उरई। 32 साल पहले घर में घुसकर मारपीट करने के मामले के दोष होने पर न्यायाधीश ने दो दोषियों को तीन तीन साल की सजा सुनाई। एक दोषी पर सात हजार और दूसरे पर छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
नदीगांव थाना क्षेत्र के महेशपुरा गांव निवासी राजेंद्र कुमार ने तीन अक्तूबर 1992 को थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह दो अक्तूबर को घर पर था तभी गांव के ही नीरज व जितेंद्र सिंह उसके घर में घुस आए और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। दोनों न्यायालय से जमानत कराकर बेल पर चल रहे थे। जिसका ट्रायल सिविल जज कोंच उमैमा शहनवाज की अदालत में चल रहा था। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने जितेंद्र व नीरज को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।