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गैंगेस्टर के मामले में दो को पांच पांच साल की सजा

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उरई। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार दो बदमाशों को अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट अनिल कुमार यादव ने मंगलवार को पांच पांच साल की कैद व पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता हृदेश कुमार पांडेय ने बताया कि जालौन कोतवाली में तैनात वरिष्ठ उपनिरीक्षक चंद्रिका प्रसाद शर्मा ने 9 नवंबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मोहल्ला संकटमोचन व थाना रामपुरा निवासी राजू उर्फ शशिकांत पुत्र गंगाराम दोहरे अपने साथी राजेश पुत्र आशाराम पाल गैंग बनाकर अपराधिक घटनाओं को वारदात देते थे। उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी।
काफी समय से फरार भी चल रहे थे, जिन्हें पुलिस मुठभेड़ कर गिरफ्तार किया था। मामले की विवेचना कुठौंद थानाध्यक्ष रहे स्वतंत्र कुमार सिंह को सौंपी गई थी। उन्होंने 12 मार्च 2012 को इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। दोनों बदमाशों पर गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम देने की बात कही। मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता पांडेय ने बताया कि मंगलवार को अपर जिला जज अनिल कुमार यादव ने राजू उर्फ शशिकांत व राजेश पर दोष साबित होने पर पांच पांच साल के कारावास और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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