उरई। मादक पदार्थ रखने के तीन अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने तीन दोषियों पर जुर्म कबूल करने पर जेल में बिताई अवधि और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15- 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कालपी कोतवाली तैनात उप निरीक्षक गोकुल सिंह ने 31 मई 2020 को चेकिंग के दौरान कालपी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरदौली निवासी राजबहादुर को गिरफ्तार कर 44 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया। कोंच कोतवाली के उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह चंदेल ने मोहल्ला गिरवरनगर निवासी पप्पू पाठक को गिरफ्तार कर गांजा बरामद किया था। आटा थाना के उपनिरीक्षक मोहित कुमार यादव ने रिरुआ गांव निवासी धर्मदास को एक जून 2021 को गिरफ्तार कर 1500 ग्राम गांजा बरामद किया था। पुलिस ने तीनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए जेल में बिताई अवधि और तीन तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।