उरई। चोरी करने के मामले में न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए तीन माह की सजा सजा सुनाई। साथ ही ढाई हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कोंच कोतवाली के मोहल्ला जयप्रकाश नगर निवासी शंभूदयाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके घर से 12 जनवरी 1991 को रुपये और सामान चोरी हुआ था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। जांच में मोहल्ले के ही रहीस को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में 24 अक्तूबर 1996 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित निर्वाल ने सजा सुनाई। (संवाद)