उरई। करीब 14 साल पुराने बाइक चोरी और तस्करी के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। चोरी की मोटरसाइकिलों की तस्करी के दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने तीन बदमाशों को तीन-तीन साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
मामला वर्ष 2012 का है, जब तत्कालीन प्रभारी डकोर कोतवाली राम सहराय साह यादव द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान डकोर बंबा के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तीन संदिग्धों को पकड़ा था। इनकी पहचान खरका निवासी निर्दोष राजपूत, सुभाष राजपूत और वेद प्रकाश राजपूत के रूप में हुई। उनके पास से चोरी की छह मोटरसाइकिलें बरामद हुई थीं।
पूछताछ में बदमाशों ने स्वीकार किया था कि वे बाइक चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदलकर गैर जनपदों में बेचते थे। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया और जांच के बाद 30 अक्तूबर 2012 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। लंबी सुनवाई के बाद अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने दोष सिद्ध पाते हुए यह सजा सुनाई।