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अबकी बकायेदार नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

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उरई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। आरक्षण की स्थिति भी सामने आ रही है। जिला पंचायत की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है। वहीं ब्लाक प्रमुख की सीटों के लिए भी आरक्षण तय कर दिया गया है। ऐसे में चुनाव लडने वाले भी तैयारियों में जुट गई है। हालांकि चुनाव लड़ने से पहले उन्हें कई तरह की प्रमाणपत्रों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले उन्होंने बैंक हो या सहकारी समिति उनसे अदयेतया (नो ड्यूज) प्रमाणपत्र लाना है।
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सहायक निबंधक सहकारिता प्रेमचंद ने बताया कि चुनाव लडने वाले सभी प्रत्याशियों को सहकारी समिति और सहकारी बैंकों से अदेयता प्रमाणपत्र लेना जरूरी है। बिना अदेयता प्रमाणपत्र के वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में 66 सहकारी समितियां है और सहकारी बैंकों की 18 ब्रांच है। इसमें 30 जून तक बकाया चुकाना होता है। तीस जून तक बकाया न चुकाने वालों को बकायेदार घोषित कर दिया जाता है।
इस बार उन लोगों को बकायेदार की श्रेणी में रखा जाएगा, जो एक साल से ज्यादा पुराने बकायेदार है। जिले में ऐसे बकायेदारों की संख्या 15 से 20 हजार है। उन्होंने बताया कि यदि किसी बकायेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को भी बकाया चुकाना है। यदि बकायेदार का वारिस चुनाव लड़ रहा है तो उसे भी अदेयता प्रमाणपत्र लेना होगा।
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ब्लाक क्षेत्र वर्ष 2015 की स्थिति 2021 का प्रस्तावित आरक्षण
डकोर सामान्य पिछड़ा वर्ग
जालौन अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग महिला
कदौरा सामान्य अनुसूचित जाति
कोंच सामान्य अनुसूचित जाति महिला
कुठौंद पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य
माधौगढ़ पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति
महेवा अनुसूचित जाति महिला सामान्य
नदीगांव सामान्य महिला सामान्य
रामपुरा अनुसूचित जाति सामान्य महिला
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