राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से लागू की गई आदर्श आचार संहिता का पालन प्रत्याशियों की ओर से सुनिश्चित किए जाने के लिए जिला निर्वाचन प्रशासन ने बैठक कर प्रत्याशियों को जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। इसी के साथ प्रत्याशियों को बताया गया कि उन्हें एक वाहन की ही परमीशन मिलेगी।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शनिवार को हुई जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों की बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी रामगणेश ने सभी को निर्देश दिए कि आचार संहिता का पालन करें। कोई भी प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसकी प्रत्याशिता भी समाप्त की जा सकती है।
प्रचार के दौरान स्टीकर, पोस्टर, बैनर जिस घर पर लगाएं उसकी परमीशन भी ले लें। इसके अलावा एक माइक व एक लाउड स्पीकर की परमीशन भी मिलेगी। इसके लिए अलग से वाहन की परमीशन नहीं दी जाएगी। कोई भी प्रत्याशी बाल पेंटिग नहीं कराएगा।
सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार का कोई भी माध्यम नहीं अपनाया जाएगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य 75 हजार रुपए व जिला पंचायत सदस्य पद का उम्मीदवार डेढ़ लाख रुपए चुनाव में खर्च कर सकता है। खर्च का ब्यौरा प्रत्याशी समय से दे दें। रात में दस बजे से सुबह छह बजे तक माइक पूरी तरह प्रतिबंधित है।
बगैर अनुमति के चुनावी सभा न की जाए। चुनावी सभाओं से लेकर मतदान तक की पूरी वीडियो रिकार्डिंग कराई जाएगी। अगर इस दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ कोई प्रत्याशी पाया जाता है तो वह कार्रवाई की जद में आ जाएगा। बैठक में एसपी एन कोलांची ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने का आश्वासन दिया।
इस दौरान उपजिला निर्वाचन अधिकारी एसपी सिंह, अपर जिला निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जलराजन चौधरी के अलावा पहले चरण के प्रत्याशी मौजूद रहे।