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दहेज हत्या के मामले में पति, सास व देवर को आजीवन कारावास

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उरई। दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति, सास व देवर को आजीवन कारावास और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। ससुर की ट्रायल को दौरान हो चुकी है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुर्जर ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फर्दनवीस निवासी विजय सिंह ने 20 जून 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बेटी पूजा की शादी 21 नवंबर 2011 को कोंच कोतवाली क्षेत्र के मलंगा पुल के पास रहने वाले कुलदीप के साथ की थी। शादी में चार लाख रुपये नकद और दो लाख का सामान भी दिया था। पति कुलदीप, ससुर मुनेश, सास राजेश्वरी, ननद, देवर प्रदीप, देवरानी डॉली लगातार एक लाख रुपये नकदी और चार पहिया वाहन की मांग को लेकर पूजा का उत्पीड़न करते थे। कई बार समझाने के बावजूद ससुरालीजनों का रवैया नहीं बदला। विजय सिंह ने पुलिस को बताया कि 19 जून 2014 की रात करीब साढ़े 11 बजे पति कुलदीप, ससुर मुनेश, सास राजेश्वरी, ननद, देवर प्रदीप, देवरानी डॉली ने पूजा की सोते समय गला दबाकर हत्या कर दी। मामले का ट्रायल विशेष जज ईसी एक्ट शिवकुमार की अदालत में चल रहा था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि ट्रायल के दौरान ससुर मुनेश की मौत हो गई थी। जबकि ननद का मामला जुबेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। जबकि देवरानी डॉली को अदालत ने बरी कर दिया। इस मामले में दोषी पाए गए पति कुलदीप, सास राजेश्वरी, देवर प्रदीप को आजीवन कारावास और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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