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मिलावटी खोये के मामले में एक वर्ष की सजा व 10 हजार जुर्माना

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उरई। बीते 13 वर्ष पूर्व खाद्य निरीक्षक ने शहर की खोया मंडी से खोया का सैंपल लिया था। मिलावट सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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खाद्य निरीक्षक एसएस निरंजन ने 30 अप्रैल 2008 को खोया मंडी से विश्वनाथ पुत्र डालचंद्र निवासी नया पटेलनगर की दुकान से खोया का सैंपल लिया था। जिसका मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार रावत के कोर्ट में चल रहा था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को आरोप सिद्ध हो जाने पर एक वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। (संवाद)
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