उरई। युवक की हत्या का दोष साबित होने पर विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि डकोर कोतवाली क्षेत्र के जैसारी कला निवासी भगवान सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 19 मार्च 2020 को उसके पुत्र को कोटरा थाना क्षेत्र के ऐंधा गांव निवासी धर्मेंद्र ने पार्टी करने के बहाने से उसके पुत्र को नहर किनारे बुलाया और उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था।
जब उससे पूछताछ की गई तो पुलिस ने उसके निशानदेही पर घटनास्थल पर चाकू बरामद कर उसे जेल भेज दिया था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसका ट्रायल मोहम्मद कमर की अदालत में चल रहा था। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों बयानों व साक्ष्यों के आधार पर धर्मेंद्र को दोषी पाया गया। जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।