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Jalaun News: कनिष्ठ छात्रों को नंबर साझा नहीं करने की हिदायत

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उरई। राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में प्रधानाचार्य ने नोटिस जारी कर जूनियर छात्रों को मोबाइल नंबर साझा नहीं करने और अनधिकृत संदेश मिलने पर संबंधित नंबर ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, पहले एक कनिष्ठ छात्र पर जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई भी चर्चा में है।
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मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि कनिष्ठ छात्रों को संदेश भेजना और उन्हें मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करना रैगिंग नियमावली के तहत दंडनीय है। जूनियर छात्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपना मोबाइल नंबर किसी भी सीनियर को न दें।
किसी वरिष्ठ छात्र का अनधिकृत संदेश मिलने पर संबंधित नंबर तत्काल ब्लॉक करें और इसकी जानकारी एंटी रैगिंग कमेटी को दें। नोटिस में यह भी कहा गया है कि ऐसे संदेशों को प्रसारित या अग्रसारित करने वाले कनिष्ठ छात्र भी नियमावली के तहत कार्रवाई के पात्र होंगे।
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प्रधानाचार्य ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी कार्यरत है। कमेटी के महत्वपूर्ण फोन नंबर छात्रावास में प्रदर्शित किए गए हैं। किसी भी तरह की समस्या होने पर छात्र तत्काल एंटी रैगिंग सेल से संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन ने रैगिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है।



प्रधानाचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी ने बताया कि एंटी रैगिंग कमेटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर 17 छात्रों को तीन माह के लिए निलंबित करने और प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में अनुशासन बनाए रखना और कनिष्ठ छात्रों को सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना प्रबंधन की प्राथमिकता है। किसी भी छात्र को वरिष्ठता के नाम पर कनिष्ठ छात्रों पर दबाव बनाने या उन्हें परेशान करने की छूट नहीं दी जा सकती। रैगिंग जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए कॉलेज प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है।
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