उरई। जनपद में अवैध खनन में तहसील कालपी क्षेत्र के ग्राम पथरेहटा स्थित बालू-मौरंग खनन पट्टे को निरस्त कर दिया है। डीएम के निर्देश पर संबंधित पट्टाधारक पर 85.64 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अवैध बालू-मौरंग परिवहन में 450 वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया गया है।
तहसील कालपी के ग्राम पथरेहटा स्थित गाटा संख्या 747, खंड संख्या-02, रकबा 16.194 हेक्टेयर में संचालित बालू-मौरंग का खनन पट्टा अनीस खान निवासी गुलौली मुस्तकिल तहसील कालपी के नाम आवंटित था। जांच में पट्टाधारक अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम राजेश कुमार पांडेय ने खनन पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के साथ भारी जुर्माना भी लगाया है।
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खनन क्षेत्रों की सतत निगरानी ड्रोन कैमरों एवं टास्क फोर्स टीमों के माध्यम से की जाए तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित हो। अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध जनपद स्तरीय एवं तहसील स्तरीय टास्क फोर्स समितियों द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 2896 नॉन-रायल्टी वाहनों को पकड़ा गया है। इनसे 16.28 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की गई है। वहीं, बार-बार अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए 450 वाहनों को डीएम द्वारा ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है।
डीएम ने बताया कि कालपी तहसील में आवंटित पट्टा के संचालक की गोपनीय जांच कराई गई, जिसमें उसकी अवैध खनन में संलिप्तता पाई गई। कार्रवाई करते हुए पट्टा निरस्त कर दिया गया है।