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दहेज हत्या में पति को पांच साल कैद

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उरई (जालौन)। पत्नी की हत्या का आरोप साबित होने पर जिला जज ने आरोपी पति को पांच साल का कारावास व नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के धमनी गांव की है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2013 में मुकदमा दर्ज किया था।
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जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि हमीरपुर जनपद के सलैया खालसा गांव निवासी रतनलाल पुत्र प्यारेलाल ने अपनी पुत्री अखिलेश कुमारी की शादी धमनी गांव, उरई निवासी राजेश कुमार पुत्र भगवानदास के साथ की थी। ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज के रुप में पांच तोला सोने की जंजीर व दो लाख रुपये नगदी की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करते थे।
पिता का आरोप है कि ससुरालीजनों ने 16 जुलाई 2013 की रात बेटी को फांसी लगाकर मार डाला था। हालांकि शादी को सात साल से ज्यादा हो गया था, लिहाजा पुलिस ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस पर रतनलाल ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट के आदेश पर 3 अक्तूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी पर विवेचना के दौरान मौत शादी के सात साल से ज्यादा समय के बाद होना पाया गया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शनिवार को इस मामले में जिला जज अनिल कुमार गुप्ता ने पति राजेश को दोषी पाते हुए पांच साल का कारावास और नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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