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Jalaun News: गैंगस्टर के दोषी को दो साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना

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उरई। गैंगस्टर के मामले में गुरुवार को न्यायाधीश ने आशीष द्विवेदी को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिनों की सजा काटनी पड़ेगी।
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शहर कोतवाली के तत्कालीन कोतवाल वीरेंद्र कुमार पटेल ने चार फरवरी 2024 को शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इंदिरा नगर निवासी आशीष द्विवेदी के खिलाफ गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक वरुण प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट में 29 जुलाई 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट भारतेंदु सिंह ने आशीष को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। (संवाद)
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