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किशोरी से छेड़छाड़ में चार साल की कैद

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उरई। घर में सो रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी पर पॉक्सो कोर्ट के जज विजय बहादुर सिंह ने चार साल की कैद और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला लगभग पांच साल पूर्व का है।
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कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 31 मार्च 2016 की रात करीब 11 बजे उसकी बेटी (16) घर की छत पर सो रही थी, तभी गांव का ही राजकुमार छत पर आया और बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बेटी के शोरगुल करने पर राजकुमार मौके से भाग निकला। अगले दिन पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराया था। पुलिस ने घटना के कुछ दिन बाद ही आरोपी को पकड़ भी लिया था। गुरुवार को जज विजय बहादुर सिंह ने राजकुमार पर आरोप साबित होने पर चार साल की कैद और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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