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Jalaun News: 31 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में पूर्व विधायक छोटे सिंह दोषी करार

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उरई। 31 साल पहले हुई दो लोगों की हत्या के मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बसपा से कालपी के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को दोषी करार दिया है। कोर्ट 11 सितंबर को सजा सुनाएगी। पूर्व विधायक ने कोर्ट में हाजिरी माफी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर पुलिस को गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
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चुर्खी थाना क्षेत्र के बिनौरा वैध गांव निवासी राम कुमार ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 30 मई 1994 को वह कोठी वाले मकान के बरामदे में बड़े भाई जगदीश शरण, राज कुमार उर्फ राजा भैया, भतीजे कुलदीप कुमार, जीजा रामेंद्र सेन, गांव के वीरेंद्र सिंह व राम करन तिवारी के साथ बातचीत कर रहा था। इसी दौरान गांव के ही रुद्रपाल सिंह उर्फ लल्ले गुर्जर, राजा सिंह, संतावन सिंह गुर्जर, करन सिंह उर्फ कल्ले व दो अज्ञात अंदर घुस आए। सभी लोग हाथों में बंदूकें व राइफल लिए थे।
रुद्र ने चिल्लाकर कहा कि सभी को घेर लो कोई जिंदा न बच पाए। इसके बाद इन लोगों ने बंदूक और राइफलों से फायरिंग कर दी। इस दौरान राजकुमार और उसका बड़ा भाई जगदीश शरण गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। गांव के वीरेंद्र सिंह को भी गोली लगी थी। इसके बाद जब वह जान बचाकर भागे तो हमलावरों ने उस पर भी फायरिंग की, लेकिन वह बच गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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पुलिस की विवेचना में दोहरे हत्याकांड में छोटे सिंह, अखिलेश कृष्ण मुरारी, बच्चा सिंह, छुन्ना सिंह के नाम शामिल किए गए थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए छोटे सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद उसको जेल भेज दिया था। वर्ष 2007 में बसपा के टिकट पर कालपी विधान सभा से छोटे सिंह चौहान विधायक बन गए थे। हाईकोर्ट से जमानत होने के बाद मामला उत्तर प्रदेश सरकार एवं राज्यपाल द्वारा वापस लिया गया था।
वादी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद राज्यपाल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और एमपी-एमएलए कोर्ट में शीघ्र सुनवाई का आदेश दिया था। 24 मई 2024 से एमपी-एमएलए कोर्ट में दोहरे हत्याकांड में पूर्व विधायक के मामले की सुनवाई हुई। सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश भारतेंदु सिंह ने दोहरे हत्याकांड के मामले में कालपी से पूर्व विधायक छोटे सिंह को दोषी पाते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है। सजा 11 सितंबर को सुनाई जाएगी। वहीं फैसले की भनक लगते ही आरोपी छोटे सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उन्होंने कोर्ट हाजिरी माफी लगाई थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर पुलिस को गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
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