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कोर्ट के समक्ष 21 को अपना पक्ष रखेंगे डीएम

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जालौन। पांच साल पूर्व जालौन नगर पालिका की कुछ सड़कों के निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितताओं की जांच के मामले में हाईकोर्ट ने जनपद के जिलाधिकारी को 21 अक्तूबर को प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने को कहा है।
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बता दें कि वर्ष 2014 में जालौन तहसील के नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष गुलाब सिंह जाटव के कार्यकाल में 13 सड़कों का निर्माण 3 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से कराया गया था। इन सड़कों के निर्माण कार्य पर अंगुली उठाते हुए समाजसेवी रविंद्र पाटकर ने शासन से शिकायत की थी। जिसकी टीएसी जांच (मंडलीय जांच) भी हुई थी। जिसमें अनियमितता की बात भी सामने आई थी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके बाद कार्रवाई की मांग कर समाजसेवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
जिस पर सुनवाई के बाद 4 अप्रैल 2016 को कोर्ट ने तत्कालीन जिलाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। फिर भी कोई कार्रवाई न होने पर मार्च 2018 में समाजसेवी ने कोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की। इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर दोबारा अवमानना की याचिका दाखिल की। जिस पर सुनवाई करते हुए 20 सितंबर को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 21 अक्टूबर को जिलाधिकारी उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। पूरे मामले में जिलाधिकारी डा. मन्नान अख्तर का कहना है कि मामला जानकारी में है और न्यायालय में सरकारी वकील के माध्यम से जवाब भी दाखिल किया जाएगा।
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