बिना नवीनीकरण संचालन करने पर होगी वैधानिक कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। कोचिंग संचालन के मानकों की अनदेखी और समय से नवीनीकरण न कराने पर डीआईओएस राजकुमार पंडित ने 184 कोचिंग सेंटरों का अमान्य घोषित कर उनके संचालन पर पर रोक लगा दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना पंजीकरण या नवीनीकरण कराए कोचिंग संचालन करने पर कोचिंग संचालक के वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। डीआईओएस की इस कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में खलबली मच गई है।
जिले में बड़ी संख्या में पंजीकृत और अंपजीकृत कोचिंग सेंटरों का संचालन किया जा रहा है। कई ार चेतावनी के बावजूद कोचिंग संचालन मनमानी कर रहे हैं। एक बार पंजीकरण कराने के बाद नवीनीकरण कराना भूल गए हैं। कई सेंटर तो बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। जिले के 184 कोचिंग सेंटरों ने पंजीकरण के बाद नवीनीकरण नहीं कराया है।
नवीनीकरण के लिए कई बार पत्र जारी किए गए। उनसे निर्धारित प्रारूप पर जानकारी भी मांगी गई लेकिन कोचिंग संचालकों ने लगातार इसकी अनदेखी की। उच्चाधिकारियों द्वारा भी इस पर नाराजगी जताई जा रही थीं। इस पर डीआईओएस राजकमार पंडित ने 184 पंजीकृत कोचिंग सेंटरों को नवीनीकरण न कराने पर अमान्य घोषित कर दिया।
इसमें सबसे ज्यादा जिला मुख्यालय उरई में संचालित कोचिंग सेंटर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी पंजीकरण अवधि समाप्त होने के कारण उन्हें अमान्य घोषित कर दिया गया है। ऐसे में बिना पंजीकरण या नवीनीकरण कराए कोई कोचिंग संचालित पाई जाती है तो संबंधित कोचिंग संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही नियमानुसार अर्थदंड भी लगाया जाएगा। साथ ही कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा।