उरई। चार वर्ष पुराने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजीव सिंह ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरी गहरवार निवासी अजय उर्फ पिंटू 4 अक्तूबर 2021 को 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। घटना के बाद किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू की और करीब तीन माह बाद 18 दिसंबर 2021 को उसे मथुरा से आरोपी के कब्जे से सकुशल बरामद कर लिया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 8 जनवरी 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 11 मई 2022 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए और मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।
साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने अजय उर्फ पिंटू को दोषी पाया और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 23 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।