फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hathras News: शॉप एक्ट में छोटी दुकानों के पंजीकरण की अनिवार्यता खत्म

विज्ञापन
विज्ञापन
श्रम विभाग की ओर से शॉप एक्ट में संशोधन करने से छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। संशोधन के अनुसार केवल वही दुकानें, प्रतिष्ठान या फर्म शॉप एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होंगे, जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मी कार्यरत हैं। जहां कर्मियों की संख्या 19 तक होगी, वहां पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी।
विज्ञापन

पूर्व में एक से पांच कर्मियों तक वाली दुकानें भी शॉप एक्ट के तहत पंजीकृत होती थीं। जनपद में ऐसी करीब 11 हजार दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं। इन दुकानदारों को निर्धारित अवधि में पंजीकरण का नवीनीकरण भी कराना पड़ता था। नियमों में बदलाव के बाद अब 19 कर्मियों वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों को न तो नया पंजीकरण कराना होगा और न ही नवीनीकरण कराने की आवश्यकता रहेगी।
इससे छोटे दुकानदारों को लाभ मिलेगा। व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से अनावश्यक कागजी कार्यवाही और विभागीय चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी सतेंद्र मिश्र ने बताया कि नियमों में यह संशोधन केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप है, ताकि छोटे व्यवसायों को सरल और सुगम वातावरण मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें